मुंबई की अदालत ने सैफ अली मामला में आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाने से किया इनकार

मुंबई, 29 जनवरी (यूएनआई) महाराष्ट्र में मुम्बई की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी को उनके आवास पर चाकू से हमला करने के आरोपी बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस हिरासत देने से इनकार करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले शहजाद को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच स्थानीय बांद्रा अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से आराेपी मोहम्मद को हिरासत में रखने की मांग। पुलिस ने कहा मामले में काफी प्रगति हुई है और अतिरिक्त सबूत जुटाने के लिए आरोपी से आगे की हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने कबूला की अपराध करने से पहले उसने सैफ अली की इमारत की रेकी की थी। अधिकारी ने अदालत को यह भी बताया कि एक टीम कोलकाता में है और यह पता लगाने की जांच कर रही है कि क्या किसी ने आरोपी की मदद की है।

अधिकारी ने कहा, “बंगलादेश से अवैध रूप से भारत आने में आरोपी की किसने मदद की और किसके माध्यम से उसने अपने परिवार को पैसे भेजे? हम इसकी जांच करना चाहते हैं।”

अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी को आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा, जहां उसे रखा जाएगा।

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