जबलपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रेशमा खातून की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ के आरोपी पालीवाल कालोनी जबलपुर निवासी धनंजय परोहा व रामकुमार यादव का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत के समक्ष शासन की ओर से बताया गया कि 30 जनवरी 2016 को सायं छह बजे युवती अमगवां में सडक़ किनारे से गुजर रही थी। इसी दौरान मोटर साइकिल से जा रहे आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। मुंह दबाकर अश्लील हरकत करने लगे। जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। लिहाजा, युवती ने हल्ला मचा दिया। आवाज सुनकर गांव वाले आ गए। इसी के साथ आरोप वहां से भाग गए। घटना की शिकायत खितौला थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।
