नयागांव में 5 वर्ष पूर्व हुई घटना पर न्यायालय ने सुनाया फैसला
सतना : महिला का वीडियो वाइरल कर बदनाम करने की धमकी देते हुए उसे आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सतना केशव मणि सिंघल के न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की.
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी पिता किशोरी लाल उम्र 38 वर्ष निवासी नयागांव थाना सभापुर को धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई.
घटना 15 मार्च 2018 की है जब रात के लगभग 10 बजे आरोपी एक महिला के घर पर पहुंच गया था. लेकिन बार बार दस्तक देने के बावजूद भी जब महिला ने दरवाजा नहीं खोला तो आरोपी ने उसका वीडियो वाइरल कर बदनाम करने की धमकी देने लगा. जिसे सुनकर महिला को अपनी बदनामी से बचने और अपने परिवार के सामने बदनाम स्थिति में आने से बचने का कोई विकल्प नजर नहीं आया.
जिसके चलते महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर स्वयं को आग के हवाले कर लिया था. हलांकि महिला को गंभीर स्थिति में उपचार के लिए असपताल ले जाया गया. लेकिन लगभग 10 दिनों तक चले उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. महिला की मौत हो जाने पर 29 अप्रैल 2018 को पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरु की. पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ. उभयपक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 306 आईपीसी के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश पारित किया गया.
