कलेक्टर को उपस्थिति के निर्देश दिए तो हो गया आदेश का पालन

अपर कलेक्टर की पेंशन भुगतान का पेश किया गया जवाब

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने कलेक्टर को उपस्थिति के निर्देश दिए तो पेंशन भुगतान संबंधी जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। मामला अपर कलेक्टर की पेंशन से संबंधित है, जिसे प्राप्त करने के लिए वे विगत ढ़ाई वर्ष से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर पेश करने के निर्देश दिये हैं।दरअसल भोपाल निवासी आईजे खालखो टीकमगढ़ से अपर कलेक्टर के पद से 30 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि एक जून को विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, वेतनवृद्धि रोकने टीप नहीं है और न ही कोई प्रकरण लंबित है। इसके बावजूद उनकी पेंशन नहीं बनाई गई। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को नोटिस जारी किये थे। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2024 को सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि यदि जवाब नहीं आया तो कलेक्टर को हाजिर होना पड़ेगा। सरकार ने 15 जनवरी को कहा कि याचिकाकर्ता का पेंशन पे-आर्डर जारी हो गया है, केवल भुगतान शेष है। कोर्ट ने पुन: एक दिन की मोहलत देते हुए कहा कि जवाब पेश करें कलेक्टर उपस्थित हों। इसके बाद पेंशन भुगतान के संबंध में जवाब पेश कर दिया गया।

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