प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारवास की सजा

साक्ष्य मिटाने पर ससुर को चार वर्ष की जेल

रीवा, 11 जनवरी,

प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए ससुर को चार वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया. आरोपी का एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसको लेकर पत्नी विरोध करती थी और इसी के चलते आरोपी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था. घटना के बाद मामले को दुर्घटना को रूप देेने का प्रयास किया गया था.

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अरविंद पटेल भारतीय सेना में नौकरी करता था. जब वह छुट्टी पर आता था तो अपनी प्रेमिका के किराये के मकान में पहुंचकर समय बिताता था. जिसकी जानकारी आरोपी की पत्नी पूजा पटेल को हो गई, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता था. पत्नी को हमेशा के लिये रास्ते से हटाने के लिये आरोपी पति गृह ग्राम परसा पहुंचा और 1 सितम्बर 2022 की रात को सब्बल से प्राण घातक हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी के पिता मोतीलाल पटेल द्वारा भी सहयोग की गई जो कि प्रकरण में सह अभियुक्त बना और आरोपी का जिस लडक़ी से प्रेमप्रसंग चलाया था उसे भी सहयुक्त के रूप में अभियुक्त बनाया गया था पूजा पटेल की मृत्यु की सूचना थाने में उसके ससुर मोतीलाल पटेल द्वारा दी गई थी कि मेरी बहू पूजा भैंस को भूसा देने के लिए सार में गई हुई थी. जहां भैंस ने मारा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है. जिसकी सूचना पर थाना रायपुर कर्चुलियान की पुलिस नेमर्ग कायम किया था जो कहानी बताई गई थी वह झूठी निकली और जांच में मामला हत्या का मिला. थाना रायपुर कर्चुलियान में आरोपी गणों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था और मायके पक्ष का बयान लिया गया. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव द्वारा आरोपी अरविंद कुमार पटेल को आजीवन कारावास एवं 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है. वहीं एक अन्य आरोपी मोतीलाल पटेल को भी धारा 201 साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है.

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