दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज
जबलपुर। जिले में चायनीज मांझा के विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ। इसके बावजूद दुकानों में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिक रहा है, बेलबाग पुलिस ने गलगला चौक में दबिश देकर चायनीज मांझा बेचने वाले पतंग पैलेस दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया हैं।
पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि गलगला चौक के पास महेन्द्र साहू की पंतग पैलेस नाम की दुकान है दुकान पर पंतग उड़ाने वाला चायनीज मंझा बेच रहा हैं सूचना पर दबिश दी गई। गलगला चैक के पास पतंग पैलेस की दुकान पर दुकान मालिक महेन्द्र साहू 49 वर्ष निवासी गढ़ा फाटक रवि नगर लार्डगंज मिला जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर 61 पैकेट चायनीज मांझा कीमती लगभग 10 हजार रूपये का जप्त किया गया।
पशु-पक्षियों की जान को खतरा, अन्य दुर्घटनाएं-
विदित हो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर 14 एवं 15 जनवरी को बड़ी संख्या में पतंग उड़ाने तथा इसमें चायनीज मांझे के इस्तेमाल से पशु-पक्षियों की जान को होने वाले खतरे एवं अन्य दुर्घटनाएं को रोकने के मद्देनजर अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिलेमें लागू किया है। आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार चायनीज मांझा का विक्रय नहीं कर सकेगा। आदेश में इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।