ढाई वर्ष पुरानी जघन्य घटना पर न्यायालय ने सुनाया फैसला
नवभारत न्यूज
सतना . पति की जघन्य हत्या करने वाली आरोपिया को चतुर्थ जिला सत्र न्यायाधीश मैहर शरद लटोरिया के न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 10 हजार रु के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय द्वारा की गई.
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैहर के देवी जी चौकी क्षेत्र अंतर्गत महाराजा नगर निवासी 34 वर्षीय प्रभा वर्मन को धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 10 हजार रु के जर्माने की सजा सुनाई गई. घटना 18 फरवरी की रात की है जब संतू उर्फ संतोष वर्मन अपनी पत्नी प्रभा के साथ घर पर मौजूद था. रात में किसी बात को लेकर शुरु हुए विवाद के दौरान प्रभा ने कुल्हाड़ी, हंसिया और लकड़ी की मोगरी से अपने पति के सिर और चेहरे पर गंभीर वार किए. इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद वह पति के सीने पर कई बार कूदी. जिससे उसकी 7 पसलियां टूट गईं. संतोष के चेहरे पर कई धारदार चोटें आने के साथ उसके फेफड़े भी फट गए थे. अगले दिन घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने धारा 302 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपिया पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले का विचारण शुरु हुआ. हलांकि इस मामले में आरोपिया पत्नी ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए रंजिशन झूठा फंसाए जाने की दलील दी. लेकिन विचारण न्यायालय की कसौटी पर वह दलील खरी नहीं उतर सकी. वहीं अभियोजन द्वारा आरोपिया के विरुद्ध 18 अभियोजन साक्षियों के कथन कराए गए. इसके साथ ही कुल 66 दस्तावेज प्रदर्श एवं आर्टिकल साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत किए गए. उभयपक्ष को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपिया प्रभा वर्मन को धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया गया.