भोपाल, 03 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश में विद्युत चोरी और अनधिकृत विद्युत उपयोग करने के मामलों में समझौता राशि जमा नहीं करने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में सतर्कता और अन्य जॉंच दलों द्वारा विद्युत चोरी और अनधिकृत विद्युत उपयोग करने के मामलों में दर्ज ऐसे प्रकरणों में, जिनमें विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय समझौता राशि के जमा नहीं की जा रही है, उन प्रकरणों को विशेष न्यायालय में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी। इससे संबंधित विशेष न्यायालयों में प्रकरण दर्ज करने पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत संबंधित उपभोक्ता के विरूद्ध नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जा सकेगी।