बंदियों को अपील एवं पेरोल के अधिकार तथा विधिक सहायता योजना की दी गई जानकारी
सीधी:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव पाण्डेय द्वारा आज 31 दिसम्बर को जिला जेल सीधी का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।उक्त शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव पाण्डेय द्वारा उपस्थित बंदियों को अपील एवं पेरोल के अधिकार तथा विधिक सहायता योजना की जानकारी दी गई।
बंदियों से उनकी समस्या पूछी गई जिसमें उनके द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं होना बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से सांसद डॉ.राजेश मिश्रा द्वारा जिला जेल सीधी में आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) एवं बोरिंग की व्यवस्था की जावेगी जिससे बंदियों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।उक्त शिविर में सीधी जिले के सांसद डॉ.राजेश मिश्रा, द्वितीय जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, चतुर्थ जिला न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनू जैन, श्रीमती शोभना मीणा, कपिल देव काछी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, जेल अधीक्षक आर.एस. सिंह, उप जेल अधीक्षक कृष्णकांत तिवारी सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा जिला जेल सीधी के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
