ईडब्ल्यूएस को अनारक्षित वर्ग में किस नियम के तहत बदला

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के शिक्षकों को अनारक्षित वर्ग में बदले जाने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

हाईकोर्ट में यह मामला सागर निवासी ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्राथमिक शिक्षक शिवानी मिश्रा, नरेश राजपूत, सुधीर देवलिया, शुभम उरमलिया, दीपक चौबे, शैलेन्द्र उपाध्याय ने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर किये है। याचिका में आरोप है कि कमिश्नर डीपीआई द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की संयुक्त काउंसलिंग करके व्यापक रूप से अनियमितता की गई है। आवेदकों का आरोप है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग से अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित करके शिक्षकों की पदस्थापनाएं जनजाति कार्य विभाग के तहत मंडला में की गईं, जबकि याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया गया, जो अवैधानिक है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

Next Post

चटगांव में चिन्मय की रिहाई को लेकर झड़प में एक की मौत, छह घायल

Tue Nov 26 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email ढाका 26 नवंबर (वार्ता) बंगलादेश के चटगांव में इस्कॉन धर्मगुरू चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को हुई झड़प में कम से कम एक व्यक्ति की मौत […]

You May Like