– हत्या के चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण में सुनाई सजा
– पुत्री- दामाद के झगड़े से तंग दिया था वारदात को अंजाम
मैहर। पुलिस और अभियोजन के प्रयासों से चिन्हित मामलों के आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता मिल रही है। इसी क्रम में थाना अमदरा के अपराध में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जघन्य अपराधों के आरोपियों के विरूद्ध त्वरित सुनवाई एवं उन्हें दंडित किए जाने के उद्देश्य से एसपी मैहर सुधीर कुमार अग्रवाल ने सभी थानों के नोडल अधिकारियों को चिन्हित प्रकरणों के साक्षियों से संवाद स्थापित कर नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रखने निर्देशित किया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक मैहर स्वयं भी चिन्हित सनसनीखेज प्रकरणों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
यह है मामला
घुनवारा के गोपी साहू पिता स्व. बाबू साहू ने 8 अप्रैल 2022 को फरियादी बनकर थाना अमदरा में अपने दामाद की मृत्यु की दी, जबकि यही आरोपी था। इसने पुलिस को बताया कि दामाद के सिर में घर की चौखट लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। घटना स्थल एवं मृतक की चोट का निरीक्षण करने पर पुलिस को संदेह हुआ। जब गोपी साहू से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया गया कि 7 अप्रैल को रात 10.30 बजे दामाद राकेश साहू अपनी पत्नी सितारा साहू को लेने घुनवारा आया था। रात करीब 1 बजे राकेश का सितारा से विवाद होने पर गोपी की नींद खुली। गोपी के समझाने पर नहीं माना तो गोपी ने दामाद राकेश के सिर पर सब्बल मारकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए दामाद की मृत्यु की मनगढ़ंत कहानी बनाकर घटना की रिपोर्ट करने थाना पहुंचा।
पुलिस ने तलाशे सबूत
पुलिस ने आरोपी गोपी साहू के विरुद्ध अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से सब्बल, घटना वक्त पहने कपड़े एवं विवेचना उपयोगी अन्य सामान जब्त किया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र पाठक कर रहे थे। अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने आरोपी के विरुद्ध विरचित आरोप को भलीभांति साबित किया। इस प्रकार पुलिस एवं अभियोजन के प्रयासों से हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी गोपी साहू को चतुर्थ जिला सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शरद लटोरिया ने दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।