आजादी भीख में मिलने के बयान को चुनौती
जबलपुर। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। मामला देश को आजादी भीख में मिलने के बयान को चुनौती से संबंधित है।
परिवादी जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने अपना पक्ष स्वयं रखा। जिन्होंने बताया कि यह परिवाद 2021 में दायर किया गया था। इससे पूर्व अधारताल थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा गया। इसका भी नतीजा न निकलने पर परिवाद दायर किया गया। आपत्ति का मुख्य बिंदु यही है कि देश को आजादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से मिली थी। इसके बावजूद अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली वह आजादी नहीं भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। इस तरह के अनुचित बयान को गंभीरता से लेकर प्रकरण दर्ज करने किये जाने की मांग करते हुए उक्त मामला दायर किया गया है।