भिंड:ग्वालियर जेल से छूटकर बाहर आए आरोपी को भिंड के कलेक्टर ने हाईकोर्ट में फरार बता दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक याचिका दायर कर दी। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद अब हाईकोर्ट ने भिंड के जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर शपथपत्र पर जवाब मांगा है। साथ ही आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के वकील यश शर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया कि जिला दंडाधिकारी भिंड ने आरोपी जीतेश को फरार बताया। जबकि वह 29 अप्रैल 2024 को जेल में बंद था। जीतेश को कोर्ट ने 2 मई को जमानत दी और 3 मई को वह जेल से रिहा होकर बाहर आया और भिंड कलेक्टर ने 4 मई को उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करने का आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ तीन माह के लिए यह कार्रवाई की जाए।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस केस में पुलिस और प्रशासन ने गंभीर लापरवाही बरती है। सबसे पहले, 29 अप्रैल को रासुका प्रकरण की सुनवाई में कलेक्टर ने जीतेश को फरार बताया, जबकि उस दिन वह जेल में बंद था। 1 अप्रैल 2024 को जीतेश के खिलाफ रासुका की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन, 2 मई को हाईकोर्ट में जब जीतेश के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई, तो कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि पुलिस और प्रशासन उस पर रासुका लगाने की तैयारी में है।