ग्वालियर। अनुसूचित जाति वर्ग एवं संगठनों द्वारा आरक्षण को लेकर कोटा में कोटा निर्धारित करने के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद के आव्हान के तहत जिला कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। कलेक्टर द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रैली, धरना, जुलूस, अस्त्र शस्त्र धारण, प्रदर्शन, धारदार हथियार, भाला, तलवार, आतिशबाजी का प्रयोग, घ्वनि वाधक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाटसएप, इंस्टाग्राम, टिवटर पर भी भडकाउ पोस्ट आदि पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने सभी लोगों से किसी भी स्तर पर आदेश के उल्लंघन पर सूचना देने का आग्रह किया है। यह भारत बंद का आव्हान बसपा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, ओवीसी महासभा एवं अन्य के द्वारा किया गया है जिसके तहत जिले में रैली, जुलूस एवं ज्ञापन दिये जाने की योजना है।
You May Like
-
6 days ago
एक्सीडेंट में युवक की मौत, साथी घायल
-
4 months ago
दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से लाइव
-
3 months ago
रावडी में एक किसान का पूरा परिवार मृत पाया गया
-
2 months ago
चिल्ड्रन बुक हाउस के संचालक को जमानत नहीं