कोर्ट परिसर में गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं

जुर्माना के साथ अपराधिक प्रकरण कराया जायेगा दर्ज
जबलपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय में गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं। गंदगी करने वालों से अब सख्ती से निपटने के साथ जुर्माना की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर स्थित जिला अधिवक्ता संघ बिल्डिंग में प्रतिदिन सैंकड़ो की संख्या में पक्षकारों का आवगमन होता है, जिस कारण साफ-सफाई कराये जाने के बावजूद जगह जगह पान- गुटखा थूकने से गंदगी फैलती है जिससें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सोमवार से कोई पक्षकार न्यायालय परिसर के अंदर पान-गुटखा, तम्बाखू सिगरेट, शराब पूर्णता न्यायालय परिसर में प्रतिबंधित होगी यदि कोई पक्षकार न्यायालय परिसर के अंदर पान-गुटखा, तम्बाखू सिगरेट शराब का सेवन करते एवं गंदगी करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध प्रथम बार 1000 रूपये का जुर्माना और उसके बाद यदि पुन: उक्त साम्रगी का सेवन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अपराध दर्ज कराया जायेगा। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, महिला उपाध्यक्ष श्रीमति ज्योति राय, सह सचिव मनोज शिवहरे, कोषाध्यक्ष   विनोद विश्वकर्मा, पुस्तकालय सचिव शैलेन्द्र यादव, कार्यकारणी सदस्यगण क्रमश: रवीन्द्र दत्त, सुदीप सिंह सैनी, प्रशांत नायक, अनुभव शर्मा (सीपू), अर्जुन साहू, दुर्गेश मनाना, मनोज तिवारी उपस्थित रहे ।

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