इंदौर: न्याय नगर के सेक्टर सी पर स्थित कृष्ण बाग कॉलोनी के रहवासियों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है। प्रशासन ने रहवासियों को छह तारीख की मोहलत दी थी। स्टे की खबर मिलते ही रहवासी सड़कों पर इक्कठा हो गए और खूब खुशी से नाचे और पार्षद पति का जमकर स्वागत किया। पिछली 26 जुलाई को न्याय नगर सेक्टर सी पर स्थित कृष्ण बाग कॉलोनी को जिला प्रशासन भारी तादात में रिमूवल अमला लेकर दो सौ मकान तोड़ने पहुंच गया था। जिला प्रशासन हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर कारवाई करने पहुंचा था , करीब 16 मकानों में बुलडोजर चला कर तोड़ भी दिए गए थे। रहवासियों के जमकर विरोध और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायक और पार्षद के हस्तक्षेप से करवाई न करते हुए 6 अगस्त तक का समय दिया गया।
रहवासियों ने जमीन मालिक के हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं दूसरी याचिका देवी अहिल्या संस्था की तरफ से की गई थी। रहवासियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा एवं अंकित आनद साहा और देवी अहिल्या संस्था की ओर से रवि चावला ने पैरवी की। अधिवक्ताओं ने निगम कमिश्नर मनीष सिंह और प्रतिभा पाल के रजिस्ट्री जीरो करने के आदेश को सही ठहराते के साथ जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट ने रहवासियों के पक्ष में स्थगन आदेश दे दिया। आदेश की पुष्टि करते हुए क्षेत्र के पार्षद पति महेश जोशी ने स्टे मिलने की पुष्टि की है।
रहवासियों ने जोशी का स्वागत और खुशी मनाई
सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की खबर मिलते ही कृष्ण बाग कॉलोनी के रहवासी सड़कों पर निकल आए और खुशी में सब नाचने लगे। पार्षद पति महेश जोशी की रहवासियों ने जमकर तारीफ की और उनको हारो से लाद दिया। रहवासियों की लड़ाई में जोशी ने अहम भूमिका निभाई। रहवासियों ने जोशी के साथ जाकर क्षेत्र के कालका मंदिर जाकर पूजा की ओर जोशी का मदद के लिए आभार व्यक्त किया ।