
रीवा, दीपावली त्योहार के मद्देनजर रीवा जिला प्रशासन ने शहर में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आमजन की सुरक्षा और त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा अस्थाई लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। निर्धारित नियमों के तहत अब दुकानदार चिन्हित स्थलों पर ही अपनी दुकानें संचालित कर सकेंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए कुल 94 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिला प्रशासन की विशेष टीम द्वारा इन सभी आवेदनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया।
स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पात्र आवेदकों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया गया है।
सुरक्षा कारणों और शहर के भीतर भीड़-भाड़ से बचने के लिए जिला प्रशासन ने शहर के मॉडल स्कूल ग्राउंड को पटाखा बाजार के लिए चिन्हित किया है। सभी अस्थाई पटाखा दुकानें इसी मैदान में निर्धारित की गई जगहों पर संचालित की जाएंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस चिन्हित स्थल के बाहर किसी भी अन्य सार्वजनिक या रिहायशी इलाके में पटाखा दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी।
लाइसेंसधारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापार करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत 6 नवंबर से मॉडल स्कूल ग्राउंड में पटाखा दुकानों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। दुकानदार त्योहार की अवधि तक ही इन दुकानों को संचालित कर सकेंगे।
पटाखा बाजार में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दुकानदारों को पटाखों के स्टॉक लिमिट, बिक्री के तौर-तरीकों और अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
पटाखा बाजार में फायर सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। मैदान में पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अग्निशामक यंत्र तैनात रहेंगे। दुकानदारों को भी अपनी दुकानों पर रेत की बाल्टियां और पानी की व्यवस्था रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार निर्धारित स्टॉक से अधिक पटाखे रखता है या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
