
रीवा, सिरमौर थाना अन्तर्गत सात वर्ष पूर्व एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबा कर आरोपी ने हत्या कर दी थी. न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर और 25 नवंबर 2019 की दरमियानी रात आरोपी राजा बक्सरिया उम्र 25 वर्ष निवासी नरेंद्र नगर ने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी ने पहले महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और बाद में सबूत मिटाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद थाना सिरमौर में अपराध क्रमांक 221/19 धारा 302 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. यह एक अंधा हत्याकांड था, जिसमें शुरुआत में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था.
तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल द्वारा मामले की बारीकी से विवेचना शुरू की गई. कई संदेहियों से पूछताछ के बाद जांच का शक राजा बक्सरिया पर गया. तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ में आरोपी द्वारा ही घटना कारित किया जाना पाया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक द्वारा विवेचना की अच्छी पैरवी की गई और आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से मृतका के परिजनों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की विवेचना की सराहना की है.
