सिंगरौली: पुलिस अधीक्षक सिंगरौली षियाज केएम के निर्देशन में प्रतिबंधित पटाखों, कार्बाइड गन एवं खतरनाक फ्लैश लैंप के विरुद्ध जिलेभर में विशेष सतर्कता, निर्माण, भंडारण एवं क्रय-विक्रय पर रहेगी कड़ी निगरानी, प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई। आम नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा आगामी त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में प्रतिबंधात्मक पटाखो, आतिशबाजी, लोहा-स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तैयार की जाने वाली संशोधित कार्बाइड गन एवं खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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