
बागली। शासन के आदेश अनुसार दिनांक02 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तहत सिविल अस्पताल परिसर बागली में चार व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। यह व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू खाकर थूक रहे थे। इस दौरान मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अमित नागर के द्वारा एवं दंत चिकित्सक डॉ आदित्य इंगल एवं बी ई ई आर एस चौहान द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई की साथ ही अस्पताल परिसर में
एवं आसपास की दुकानों में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत आर्थिक चलानी कार्यवाही की गई। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने और अस्पताल परिसर में तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर अस्पताल परिसर में आर्थिक दंडित चालान बनाए गए।
अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू मुक्त परिसर के नियमों का पालन करने हेतु समझाइश भी दी गई इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर योगिता योगी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे प्रत्यक्षदर्शी मरीज ने इस कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा कि बागली पुलिस विभाग द्वारा भी सार्वजनिक स्थल पर एवं स्कूलों के आसपास इस प्रकार की कार्यवाही की जाना चाहिए
