राज्य सूचना आयोग से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर: हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों के लंबे समय तक लंबित रहने पर गंभीर रुख अपनाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने एक द्वितीय अपील 14 महीने से लंबित रहने के मामले में आयोग से प्रदेशभर में लंबित ऐसी अपीलों की संख्या पूछी है। एकलपीठ ने एक सप्ताह के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान निवासी प्रशांत त्रिपाठी की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उन्होंने 14 महीने पहले राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी, लेकिन अब तक उसका निराकरण नहीं किया गया।
6 माह के अंदर निराकरण जरूरी
अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि नियमानुसार द्वितीय अपील का निराकरण छह माह के भीतर किया जाना चाहिए। इसके बावजूद 14 महीने बीतने पर भी सुनवाई और निराकरण नहीं हुआ। दलीलों पर गौर करने के बाद एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग से प्रदेश में लंबित द्वितीय अपीलों की कुल संख्या का ब्योरा तलब किया है। आयोग को एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करना होगा। इस निर्देश से सूचना के अधिकार के तहत अपीलों के निराकरण में हो रही देरी और आयोग की कार्यप्रणाली पर व्यापक सवाल खड़े हुए हैं।

Next Post

7% ब्याज के साथ दो ₹15 हजार की क्षतिपूर्ति

Sun Nov 1 , 2026
जबलपुर: मकान खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का होम लोन स्वीकृत करने के बावजूद जब सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने ऋण राशि का वास्तविक भुगतान नहीं किया, तब भी उपभोक्ताओं के खाते से ईएमआई काटता रहा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक-दो, जबलपुर ने इसे सेवा में कमी और […]

You May Like