
दमोह। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू) इकाई सागर मे आवेदक रोहित बरोलिया जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच उपरांत फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र उपयोग कर टेण्डर प्राप्त करना सिद्ध पाये जाने पर (1) ठेकेदार लखन लाल कुर्मी पिता भगवान दास कुर्मी निवासी ग्राम सीतानगर जिला दमोह व (2) फर्म जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन सीतानगर दमोह के विरूद्व अपराध दर्ज किया गया है।घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक लखन प्रसाद कुर्मी प्रोप्राइटर जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन सीतानगर दमोह के विरुद्ध फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर अन्य टेण्डर प्राप्त करने में उसका उपयोग करने के संबंध में शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त हुई थी। जांच पर उक्त तथ्य सही पाये गये कि अनावेदक लखन प्रसाद कुर्मी द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड़ छतरपुर के नाम से हेण्ड पम्प की गिरी फंसी पाइप लाइन निकालने का कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र तैयार किया गया। उक्त कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड़ निवाड़ी के दो टेन्डर प्राप्त करने में किया जाकर शासन के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने पर अनावेदक लखन लाल कुर्मी एवं फर्म जय मां अम्बे कंस्ट्रक्शन सीतानगर के विरूद्ध धारा 318(2), 336(2), 340(2) बी.एन.एस. अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
