अवैध शराब की बिक्री: देवास की जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

भोपाल। देवास की जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया को अपने क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने तथा अधीनस्थ अमले की निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्राम चंदाना और बिंजाना में 15 और 18 अक्टूबर को दो व्यक्तियों की मृत्यु के मामलों की जांच के दौरान अवैध शराब की बिक्री सामने आई थी।

पुलिस ने इस मामले में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 10 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसके बाद शासन ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और शिथिलता को देखते हुए बसंती भूरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उज्जैन स्थित उपायुक्त आबकारी कार्यालय के संभागीय उड़नदस्ते में निर्धारित किया गया है।

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