ग्वालियर में कार्बाइड गन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 57 गन और 5 पैकेट पोटाश जब्त

ग्वालियर: दीपावली एवं अन्य उत्सवों के दौरान खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर प्रतिबंध के पालन में जिला प्रशासन और पुलिस ने एसडीएम झांसी रोड अतुल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की। सिरोल रोड, मुरार स्थित शिव नगर की मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स से 57 कार्बाइड गन और 5 पैकेट पोटाश जब्त किए गए। प्रशासन और पुलिस की टीम ने संबंधित दुकान को सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान शहर के अन्य बाजारों में भी विभिन्न दलों ने छापामार जांच कर कार्बाइड गन और खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की उपलब्धता की पड़ताल की। इसी क्रम में भितरवार में भी एसडीएम राजीव समाधिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन में उतरीं टीमें
ज्ञात हो कि ग्वालियर जिले में दीपावली एवं अन्य उत्सवों के दौरान कार्बाइड गन, पोटाश गन, बोटल फ्लैशर लैंप सहित अन्य खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इसी आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें मैदान में उतरीं। इनका उद्देश्य प्रतिबंधित खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री की उपलब्धता पर अंकुश लगाना तथा त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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