इंदौर। शहर के पश्चिम क्षेत्र में गांधीनगर में सडक़ पर पांडाल लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने डीसीपी की कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।उच्च न्यायालय में अधिवक्ता चर्चित शास्त्री द्वारा गांधीनगर मेनरोड पद पांडाल लगाकर सडक़ रोकने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कोई वैध अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
न्यायालय ने पूछा फिर पंडाल कैसे लग गया और कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? न्यायालय ने डीसीपी नरेंद्र रावत को स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि हजारों परिवार परेशानी का सामना कर रहे है। व्यापार भी ठप हो गया है। 50 फीट के पंडाल से मात्र 8 फिट के लिए शासन से निवेदन किया गया था, परंतु राजनैतिक दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की गई। न्यायालय द्वारा उक्त मामले में आज फिर सुनवाई होगी।
