सिंगरौली : शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़ा में अतिथि शिक्षकों के चयन एवं जॉइनिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद प्रभारी प्राचार्य राम लल्लू शाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली कविता त्रिपाठी के प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 6 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत की गई।
जांच में सामने आया कि प्रभारी प्राचार्य ने संचालनालय के निर्देशों के विपरीत अभ्यर्थी आसमा शर्मा की अपूर्ण योग्यता के बावजूद दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर दिया। बताया गया कि बीएड प्रथम वर्ष की योग्यता के बावजूद सत्यापन किए जाने से अभ्यर्थी के स्कोर में 100 अंकों की अनुचित वृद्धि होकर कुल 178.75 अंक दर्ज हो गए। जांच में यह भी पाया गया कि नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत रहने के तथ्य के बावजूद उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कराया गया।
दो सदस्यीय टीम ने की थी जांच
जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति ने शिकायतों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया। प्रभारी प्राचार्य का स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं माना गया। इसके बाद उनके कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत गंभीर कदाचरण मानते हुए निलंबन की अनुशंसा की गई। संयुक्त संचालक ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय देवसर निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
