
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को पुश्तैनी संपत्ति बेचकर बकाया चुकाने की अनुमति दे दी है।
CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने बताया कि यादव ने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्री में जमा किए हैं। बाकी 85 लाख रुपये संपत्ति के खरीदार अनंत प्रकाश यादव 12 अक्टूबर तक जमा करेंगे।
मामला 2012 की फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए लिए गए लोन से जुड़ा है, जिसमें 7 चेक बाउंस केस में राजपाल दोषी ठहराए गए थे। कोर्ट ने पहले 5 करोड़ रुपये जमा न करने पर फटकार लगाते हुए आखिरी मौका दिया था।
