जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और कथित फर्जी फर्म के जरिए 11.94 करोड़ रुपये के लेन-देन से जुड़े मामले में कटनी निवासी आरोपी हिमांशु सोमवानी को झटका लगा है। जस्टिस अमित लाहोटी की एकलपीठ ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है।दरअसल शिकायतकर्ता ओम प्रकाश उर्फ ओपी बर्मन ने 30 मार्च 2026 को कटनी के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप है कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो का कथित रूप से दुरुपयोग कर उसकी जानकारी व सहमति के बिना कटनी कंप नाम से फर्म खोली गई।
इसके नाम से बैंक खाता खोलकर आनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े लेन-देन किए गए। जांच में सामने आया कि दो फरवरी 2025 से एक अप्रैल 2026 के बीच संबंधित खाते में करीब 11.94 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। जिसके बादआरोपी को 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था। उसकी पहली जमानत अर्जी 22 जून को खारिज हो चुकी है। इसके बाद दूसरी याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने एसआईटी की जारी जांच को देखते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए दायर अर्जी खारिज कर दी।
