
उज्जैन। उज्जैन की शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इंदौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उज्जैन शाही मस्जिद कमेटी की और से मस्जिद के हिस्से को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने के लिए इंदौर हाई कोर्ट की डीबी बेंच में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार जिला प्रशासन के शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़ने संबंधी दिया गया आदेश यथावत रहेगा।
उल्लेखनीय है कि शाही मस्जिद कमेटी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मस्जिद के हिस्से को तोड़ने संबंधी सहमति हो गई थी। इसके बाद से सोमवार की सुबह से शाही मस्जिद कमेटी के लोग स्वयं अपने हाथों से मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। यह कार्रवाई अभी जारी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो चुका है।
