हत्या के आरोप में दूसरी जमानत अर्जी खारिज

जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने एकलपीठ ने हत्या के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयानों की बहुत बारीकी से जांच करना उचित नही है।खमरिया थानान्तर्गत 8 फरवरी 2024 की रात को तीन मोटरसाइकिलों आये छह लोग ने दिलीप नामक व्यक्ति पर हमला किया था।

घायल दिलीप को अस्पताल ले जाया गया,उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। आवेदक करन बिसेन की तरफ से दलील दी गई कि एफआईआर में उसका नाम नहीं था और मौके पर मौजूद कुछ गवाहों ने हमलावरों की पहचान नहीं की। बरामद किए गए बका पर खून के निशान की पुष्टि नहीं हुई है और उसे एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा गया।

कुछ गवाहों के अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दो गवाहों के बयान में आरोपी को घटना में शामिल बताया गया है। आरोपी से हथियार बरामद हुआ है और एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त नही है। इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

Next Post

गंडक नदी में तेजी से बढ़ रहा पानी, नेपाल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद निचले इलाकों में अलर्ट

Sat Sep 26 , 2026
काठमांडू, नेपाल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कोसी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर 31 गेट खोले हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ने लगे […]

You May Like