नयी दिल्ली, 23 सितंबर (वार्ता) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर देश व्यापी प्रतिबंध के लिए नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी कर दिया है।
प्रारूप में प्रस्ताव किया गया है कि “दूध से व्युत्पन्न घटकों से निर्मित न किये गये पनीर” को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनयम, 2011 की उस सूची में जोड़ा जायेगा जिसमें देश में बिक्री के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं को रखा गया है।
प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और संघटन के संबंध में भ्रामक जानकारी दिये जाने से रोकने के लिए इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि पनीर के रूप में एनालॉग उत्पाद की विनिर्माण और बिक्री पर निर्बंधन लगाया जा सके।
इस अधिसूचना का प्रकाशन बुधवार को किया गया है और प्रारूप संशोधन पर आपत्तियों और सुझाव के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों ने हाल के दिनों में अपने यहां एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनालॉग पनीर सोया, खाद्य तेलों आदि से तैयार गैर-डेयरी उत्पाद होता है।
