
इंदौर. गांधी नगर में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में पड़ोसी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी नानूराम उर्फ अनिल मुसारिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है, वारदात फरवरी 2024 की है. आरोपी ने विवाद के बाद पड़ोसी सुनील का बेल्ट से गला घोंट दिया था. उसे बचाने पहुंचे सुनील के साले भगवान सिंह पर भी आरोपी ने हमला कर दिया था.
मामले के अनुसार 15-16 फरवरी 2024 की रात नानूराम पड़ोसी सुनील के घर शराब पीने पहुंचा था. पार्टी के दौरान सुनील के साले भगवान सिंह से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया. सुनील ने दोनों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उससे भी उलझ गया. इसके बाद उसने बेल्ट निकालकर सुनील का गला कस दिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के दौरान भगवान सिंह ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और बेल्ट से गला दबाकर उसे भी मारने की कोशिश की. मामले में पुलिस की जांच और गवाहों के बयान के साथ चिकित्सीय साक्ष्यों को कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना. अपर सत्र न्यायाधीश सज्जनसिंह सिसौदिया ने नानूराम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रकरण में अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट ने शासन की ओर से पैरवी की.
