1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर पर बदलेगा नियम, आधार बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी

ग्वालियर: घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा है। सब्सिडी के साथ निर्धारित खुदरा कीमत पर घरेलू एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना जरूरी होगा।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 प्रतिशत, अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।
अभी सत्यापन नहीं कराया तो क्या करें?
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे इसे एलपीजी की डिलीवरी के समय, अपने गैस वितरक के शोरूम पर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
एलपीजी मिलना बंद नहीं होगा
महत्वपूर्ण बात यह है कि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने पर एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं होगी। हालांकि, सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और सिलेंडर बाजार कीमत पर लेना पड़ सकता है। सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों को हटाना है।

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