18 साल पुराने प्लाट सौदे में अब एफआईआर, 44.40 लाख की धोखाधड़ी

इंदौर: विजय नगर पुलिस ने करीब 18 साल पुराने पांच प्लॉट के सौदे में 44 लाख 40 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने गृह निर्माण संस्था का पदाधिकारी बनकर प्लॉट बेचने का सौदा करने वाले भेरूलाल पोरवाल, उसके बेटे पंकज और दलाल राजेंद्र पुराणिक के खिलाफ केस दर्ज किया है. भेरूलाल की मृत्यु हो चुकी है.
जगजीवन राम नगर निवासी ओमप्रकाश अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2008 में दलाल राजेंद्र पुराणिक ने लक्ष्मण नगर गृह निर्माण संस्था की आईडीए कॉलोनी में पांच प्लॉट उपलब्ध होने की जानकारी दी थी. इसके बाद 44 लाख 40 हजार रुपए में पांचों भूखंडों का सौदा हुआ. भेरूलाल ने खुद को संस्था का पदाधिकारी बताते हुए सौदा चिट्ठी सहित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि राजेंद्र ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे.
ओमप्रकाश अग्रवाल के अनुसार, रकम लेने के बाद आरोपियों ने प्लॉट की कोई रसीद नहीं दी. प्राधिकरण को भेजी गई संस्था की सूची में भी ओमप्रकाश का नाम नहीं था. बार-बार पूछने पर पिता-पुत्र मामले को टालते रहे. बाद में ओमप्रकाश को पता चला कि जिन भूखंडों का सौदा उनसे किया गया था, उन्हें अन्य लोगों को अधिक कीमत में बेचने का प्रयास किया है. शिकायत की जांच में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि भेरूलाल और पंकज का संबंधित गृह निर्माण संस्था से कोई संबंध नहीं था और उन्हें प्लॉट बेचने का अधिकार नहीं था. इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार रात तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दस्तावेजों और रकम के लेन-देन की जांच शुरू कर दी है.

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