
जबलपुर। फरार इनामी महिला सीएसपी ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि वह दो नाबालिग बच्चों की माँ है और उनकी देखभाल और पालन-पोषण की पूरी ज़िम्मेदारी उन्ही पर है। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा है कि अंतरिम और अंतिम राहत की मांग पर विचार करने से पहले राज्य के जवाब का इंतज़ार करना सही होगा। एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 21 सितम्बर को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं में तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। एकलपीठ ने बुधवार को आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और
गुरूवार को उक्त आदेश जारी किये।
