किशन मोदी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं

जबलपुर: हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद किशन मोदी की 90 दिन की अस्थायी जमानत याचिका निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की एकलपीठ ने कहा कि आवेदक को आवश्यक उपचार न्यायिक अभिरक्षा
में ही उपलब्ध कराया जा सकता है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को चिकित्सकों की सलाह के अनुसार समय पर समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।दरअसल मोदी की ओर से हृदय संबंधी बीमारी, वेंट्रिकुलर एरिदमिया, कोरोनरी एंजियोग्राफी और संभावित एआईसीडी प्रत्यारोपण का हवाला दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने माना कि बीमारी के आधार पर अस्थायी जमानत जरूरी नही है। पहले नियमित जमानत हाईकोर्ट से निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका निरस्त कर उचित स्तर पर पुनः जमानत मांगने की स्वतंत्रता दी थी।

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