नेशनल लोक अदालत में 3609 प्रकरणों का हुआ निराकरण 

सतना: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कुल 3609 मामलों का सफल निराकरण करते हुए 21 करोड़ 17 लाख 33 हजार 396 रुपये की समझौता राशि पारित की गई.

प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मती गीता सिंह सोलंकी ने न्यायालय परिसर में विभिन्न खंडपीठों का निरीक्षण किया. उन्होंने बैंक, विद्युत विभाग और बीमा कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचकर अधिकारियों व पक्षकारों को अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए प्रेरित किया. इस अवसर पर नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार निगम, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी सहित सभी न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, अधिकारी और पक्षकार उपस्थित रहे.

लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के 681 मामलों में से 581 मामलों का निराकरण कर 74 लाख 4 हजार 361 रुपये का अवॉर्ड पारित किया गया. जिनमें बिजली, पानी और बैंक रिकवरी के मामले प्रमुख रहे. वहीं न्यायालयों में लंबित 3,030 प्रकरणों में से 3,028 मामलों का निपटारा हुआ जिसकी कुल समझौता राशि 20 करोड़ 43 लाख 29 हजार 35 रुपये रही. लंबित मामलों में सर्वाधिक 1156 बिजली बिल, 918 ट्रैफिक चालान, 229 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, 187 चेक बाउंस, 180 राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण और 87 वैवाहिक विवाद आपसी सहमति से सुलझाए गए.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रूपाली उईके ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों के निराकरण से पक्षकारों को त्वरित राहत मिली है. आपसी मतभेद मिटाकर मामलों का निपटारा होने से समाज में सद्भावना और शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है.

नगर निगम ने वसूले 1.80 करोड़*

करदाताओं को 14.64 लाख की अधिभार छूट

नगर पालिक निगम सतना में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया। लोक अदालत में कुल 1391 प्रकरणों का निराकरण करते हुए नगर निगम ने ₹1,80,59,746 की राजस्व वसूली की।लोक अदालत के दौरान संपत्तिकर एवं अन्य संलग्न करों से ₹1,66,39,016, राजस्व किराया से ₹5,59,790 तथा जलकर से ₹8,60,940 की राशि जमा हुई। वहीं बकाया करों का भुगतान करने वाले करदाताओं को शासन के प्रावधानों के अनुसार ₹14,64,357 की अधिभार छूट का लाभ प्रदान किया गया।

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