
इंदौर. तेज रफ्तार और लापरवाही से टवेरा चलाकर ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाले चालक को हातोद न्यायालय ने एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. हादसे में ई-रिक्शा सवार एक ही परिवार के चार लोग घायल हुए थे. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिखा अग्रवाल ने आरोपी पंकज पिता रामराज सिसौदिया उम्र 34 साल, निवासी ग्राम रोजड़ी, हातोद को धारा 338 भादंवि में एक वर्ष तथा धारा 337 और 279 में तीन-तीन माह के कारावास से दंडित किया. उस पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. मामला 18 नवंबर 2023 का है. अंकित सोनगरा परिवार के साथ भाईदूज मनाने ग्राम जलोदिया ज्ञान गौतमपुरा गया था. कार्यक्रम के बाद वह पत्नी मनीषा, बेटी हनीका और भाई
लोकेश के साथ ई-रिक्शा से गौतमपुरा से हातोद लौट रहा था. सरकारी अस्पताल के सामने पीछे से तेज रफ्तार टवेरा क्रमांक एमपी 09 बीडी 2009 ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही रिक्शा सड़क किनारे पलट गया। हादसे में लोकेश के आंख के ऊपर, हाथ, पैर के घुटने और कमर में चोट आई, जबकि मनीषा के कंधे, हाथ, नाक, मुंह और माथे पर चोट लगी, बच्ची हनीका को भी चोटें आईं. घायलों को हातोद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद लोकेश और मनीषा को एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर किया. शिकायत पर हातोद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनय चौहान ने पैरवी की.
