मुंबई, 5 सितंबर (वार्ता) मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक शांति, लोगों की जान एवं संपत्ति को संभावित खतरे की खुफिया जानकारी के मद्देनजर नौ सितंबर की आधी रात से 23 सितंबर की रात 11:59 बजे तक पूरे बृहन्मुंबई इलाके में निषेधाज्ञा लागू की है।
यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10(2) के साथ धारा 37(3) के तहत पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने जारी किया है। इन एहतियाती उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और ऐसी किसी भी स्थिति को रोकना है जिससे शांति भंग हो सकती है। प्रवर्तन अवधि के दौरान, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, सार्वजनिक जुलूस, तथा लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रवर्धक, संगीत बैंड या पटाखों इस्तेमाल करने वाले भीड़ प्रतिबंधित होंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किये गये हों। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की अनधिकृत सभा या गतिविधि, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका हो, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
