हत्या के 3 आरोपियों को आजन्म कारावास  साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना

सतना :घूरडांग रेलवे फाटक के पास मारपीट कर हत्या किए जाने की 7 वर्ष पुरानी घटना के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतना मानवेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए 3 लोगों को आजन्म कारावास और 10-10 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई.इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा.अपर लोक अभियोजक से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते 12 मार्च की रात लगभग 11 बजे राकेश सोनी, रोहित सोनी, मुकेश सोनी, सुरेश कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा और शेषमणि सोनी घूरडांग रेलवे फाटक के निकट लाठी डंडा और रॉड लेकर एकत्र हो गए. इसी कड़ी में आरोपियों ने मिलकर घूरडांग निवासी राजेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर तौर पर घायल राजेंद्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. जहां से उन्हें जलबपुर रेफर कर दिया गया. लेकिन वहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.
3 दोष मुक्त 1 की मौत
इस मामले में साक्ष्य के आभाव में 3 आरोपी सुरेश कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा और नरेंद्र कुशवाहा को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया. जबकि 1 आरोपी शेषमणि सोनी की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 16 साक्षी प्रस्तुत किए गए. जिसके कारण न्यायालय के समक्ष घटना प्रमाणित हुई.

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