
रीवा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आदतन अपराधी देवेन्द्र तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम जोन्हा को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं. आदतन अपराधी को रीवा, मऊगंज, सीधी, सतना, मैहर और सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर रहने के आदेश दिए हैं. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरूकरण सिंह के प्रतिवेदन पर की गई है.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा ने आदतन अपराधी को आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आदतन अपराधी इस अवधि में इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
