
नयी दिल्ली, 22 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इन दवाओं के चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल पर भी रोक लगायी गयी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इन दोनों औषधीय अवयवों वाले एफडीसी के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य होगा कि इनका उपयोग चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों में इन दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए उठाया गया है।
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ निश्चित खुराक संयोजनों पर आयु-विशिष्ट चेतावनी लागू की गयी थी। अब सरकार ने यह प्रावधान इन दोनों अवयवों वाले सभी फॉर्मूलेशन पर लागू कर दिया है।
सरकार ने यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऐसे संयोजन का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
