राजा मर्डर: शिलांग कोर्ट का फैसला, आरोपियों को नहीं मिली राहत

इंदौर. ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार की गई उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और कथित प्रेमी राज कुशवाहा की जमानत याचिका अदालत ने खारिज करते हुए जिला अदालत ने सुनाया. दोनों आरोपी पिछले दो महीने से मेघालय की जेल में बंद हैं.

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि दोनों आरोपी काफी समय से जेल में हैं और पुलिस जांच लगभग पूरी हो चुकी है. लेकिन अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि आरोप बेहद संगीन हैं, और आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड व अन्य सामग्री से यह स्पष्ट है कि वे इस साजिश में सक्रिय भूमिका में थे. कोर्ट ने माना कि फिलहाल आरोपियों को रिहा करना जांच और न्याय दोनों के खिलाफ होगा. इस मामले में एक अन्य आरोपी सिलोम जेम्स को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी है. उस पर आरोप है कि वारदात के बाद वह सोनम के कमरे से बैग लेकर निकला था, जिसमें पर्स, नकदी, जेवर व अन्य संभावित साक्ष्य थे. सीसीटीवी फुटेज में उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई थीं. पुलिस का कहना है कि सिलोम ने जानबूझकर साक्ष्य छिपाने में भूमिका निभाई.

परिवार ने फैसले को बताया राहत भरा

राजा रघुवंशी के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताया है. उनका कहना है कि इससे उन्हें न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है. परिवार की ओर से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि जल्द सजा सुनाई जा सके.

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