हाईकोर्ट ने लगाई सरकार पर पचास हजार की कॉस्ट

पीएससी को दिये होल्ड किये गये 13 प्रतिशत चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने निर्देश

जबलपुर। सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट जस्टिस राज मोहन सिंह तथा जस्टिस डी एन मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार पर 50 हजार की कॉस्ट लगाते हुए सरकार को जवाब पेश करने समय प्रदान किया है। युगलपीठ ने एमपीपीएससी को वर्ष 2019 तथा 2020 की परीक्षाओं के लिए दो वर्गों की होल्ड 13 प्रतिशत चयनात्मक उम्मीदवारों की सूची जारी करने के निर्देश दिये हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता प्रज्ञा शर्मा, मोना मिश्रा, प्रियंका तिवारी समेत अन्य पांच की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए बनाये गये आरक्षण पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 87ः13 प्रतिशत का नया फार्मूला तैयार करते हुए पीएससी को रिजल्ट घोषित करते के आदेश जारी किये थे।
इस फार्मूले के तहत नियुक्ति के लिए 13 प्रतिशत सामान्य तथा 13 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के परिणाम को होल्ड किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि ऐसा सूत्र उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि वह वर्ष 2019 और 2020 की परीक्षा के साक्षात्कार में शामिल हुई थी। होल्ड किये गये 13 प्रतिशत में उनका नाम है, इसके संबंध में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गयी है। होल्ड की दोनों वर्ग की 13 प्रतिशत सूची को गोपनीय रखा गया है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार एमपीपीएससी ने उक्त फार्मूला लागू किया है। याचिका की सुनवाई युगलपीठ ने करते हुए राज्य सरकार तथा एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए 13 प्रतिशत सूची पेश करने का आदेश जारी किया है।
याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। युगलपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 50 हजार की कॉस्ट के साथ जवाब पेश करने समय प्रदान किया है। युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंशुमान सिंह ने पैरवी की।

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