
रीवा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग भोपाल के आदेश के तहत रीवा केंद्रीय जेल से 15 आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट का लाभ देते हुए रिहा किया गया. रिहा किए गए बंदियों में 14 पुरुष और एक महिला बंदी शामिल हैं. शासन के आदेश के अनुसार इन सभी बंदियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के बाद निर्धारित पात्रता के आधार पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष सजा माफी का लाभ दिया गया.
रीवा केंद्रीय जेल से जारी सूची के अनुसार रिहा होने वाले बंदियों में रीवा, उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से संबंधित बंदी शामिल हैं. केंद्रीय जेल रीवा से रिहा किए गए बंदियों की जारी सूची में 63 वर्षीय मिठाई लाल कोल निवासी इटार पहाड़ गुढ़, 33 वर्षीय अमरीश उर्फ आबू निवासी मानपुर जिला उमरिया, 38 वर्षीय ब्रजेश उर्फ लल्लू बैगा निवासी खामा थाना मझौली जिला सीधी, 36 वर्षीय सोनू वर्मन निवासी नौरोजाबाद जिला उमरिया, 62 वर्षीय केमला वासुदेव निवासी बटुरा थाना अमलाई जिला शहडोल, 47 वर्षीय सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी रामपुर नैकिन जिला सीधी, 42 वर्षीय शिवकुमार महरा निवासी नौगाव थाना राजेंद्रग्राम जिला अनूपपुर, 39 वर्षीय राजकुमार उर्फ पोतना निवासी कोतवाली थाना सीधी, 41 वर्षीय पालन उर्फ साहबलाल उर्फ विक्रम निबासी डिगवार थाना गढ़वा जिला सिंगरौली, 47 वर्षीय रंगलाल यादव जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश, 54 वर्षीय लीलावती गोंड निवासी व्यौहारी जिला शहडोल, 54 वर्षीय उमाशंकर गौतम निवासी अनूपपुर, 67 वर्षीय शिवसम्पत निषाद निवासी कोतमा अनूपपुर, 40 वर्षीय रामदयाल चौकसे निवासी अनूपपुर और 40 वर्षीय रामखेलावन उर्फ खेल्ली निवासी अनूपपुर के नाम शामिल हैं. बताया गया की इनमें लीलावती गोंड एकमात्र महिला बंदी हैं, जबकि शेष 14 बंदी पुरुष हैं. सूची के अनुसार रिहा किए गए बंदियों में रीवा जिले के एक, उमरिया जिले के तीन, सीधी जिले के दो, प्रयागराज जिले के एक, अनूपपुर जिले के पांच, शहडोल जिले के दो और सिंगरौली जिले के एक बंदी शामिल हैं. बताया गया की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल से बंदियों की रिहाई शासन की निर्धारित सजा-छूट प्रक्रिया के तहत की गई. यह छूट सभी पात्र बंदियों को शासन द्वारा तय नियमों और मानदंडों के आधार पर प्रदान की जाती है.
