नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया, 20 साल की सजा

इंदौर. नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने 22 वर्षीय आरोपी हिमांशु को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. पीड़िता को हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान को देखते हुए उसे 6 लाख रुपए प्रतिकर देने की अनुशंसा की गई है.

मामला तेजाजीनगर क्षेत्र का है, अक्टूबर 2025 में नाबालिग अचानक घर से गायब हो गई थी. मां की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की. कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे दस्तयाब किया तो उसने बताया कि करीब दो साल पहले उसकी आरोपी से पहचान हुई थी. आरोपी उससे बातचीत करता था और शादी का भरोसा देता था. 3 अक्टूबर को उसने आरोपी को फोन कर घर से बाहर ले जाने के लिए कहा था. आरोपी बाइक से उसे लेने आया और दोनों तीन इमली चौराहे पहुंचे. वहां से बस से गुजरात के मोरबी चले गए. आरोपी वहां एक कंपनी में मजदूरी करता था और दोनों एक झोपड़ी में रह रहे थे. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी शादी का भरोसा देता रहा और इस दौरान उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया. बाद में आरोपी का भाई दोनों को तलाशते हुए मोरबी पहुंचा और उन्हें थाने लेकर आया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जांच के बाद चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 10 गवाहों के बयान कराए. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ज्योति आर्य ने पैरवी की.

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Fri Aug 14 , 2026
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