ग्वालियर :नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराजपुरा थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर महिला संबंधी गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) डॉ. शिवेश सिंह बघेल के निर्देशन और सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार तलाश के बाद पुलिस ने 11 अगस्त को आरोपी करन कुमार (20) निवासी फ्रेंड्स एन्क्लेव, सुल्तानपुरी, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया।
थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम निवासी फरियादी ने 17 जुलाई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय भांजी स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। प्रारंभिक जांच में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया। बालिका के न्यायालयीन एवं पुलिस कथनों में सामने आया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इसके आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 जोड़ी गईं।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल, उपनिरीक्षक सुशीला जादौन, सहायक उपनिरीक्षक मनोज शर्मा, आरक्षक गिर्राज गुर्जर एवं धर्मेन्द्र गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
