
नीमच। जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गुरुवार को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 के 100 मीटर दायरे में विशेष संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान स्कूल के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान बनाए गए और उन्हें भविष्य में ऐसी सामग्री का विक्रय नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
जिला प्रशासन के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षा विभाग के अधिकारी, थाना प्रभारी तथा नगर पालिका की संयुक्त टीम शामिल रही। टीम ने स्कूल के आसपास संचालित दुकानों की जांच की और प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में आगे भी लगातार निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान टीवीएस शोरूम चौराहे स्थित साईं दुग्ध पार्लर से भी सिगरेट और तंबाकू के पाउच जब्त किए गए। संबंधित संचालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और विद्यालयों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू या नशीले पदार्थों का विक्रय न करें, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
