70 करोड़ की एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में आरोपी की जमानत खारिज

इंदौर. करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी वेद प्रकाश व्यास को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) राजेंद्र कुमार पाटीदार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी की ओर से बीमारी का हवाला देते हुए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था.

मामला वर्ष 2021 में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है. क्राइम ब्रांच ने उस समय करीब 70 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) जब्त की थी. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी. ईडी ने 21 जुलाई को इस मामले में वेद प्रकाश व्यास निवासी स्कीम नंबर 114 सहित तीन आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. ईडी की जांच में ड्रग्स कारोबार से अर्जित कथित अवैध आय और उससे जुड़े लेन देन की पड़ताल की जा रही है. जमानत आवेदन में आरोपी की ओर से स्वास्थ्य संबंधी आधार प्रस्तुत किए थे. अभियोजन की ओर से मामले की गंभीरता और जांच से जुड़े तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया. ईडी इस मामले में आरोपियों से जुड़े आर्थिक लेन देन, संपत्तियों और ड्रग्स कारोबार से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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