जबलपुर: मुस्कान गोल्ड प्रोजेक्ट, जबलपुर में फ्लैट बुक कराने के करीब 15 साल बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बिल्डर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बुकिंग के लिए जमा पांच लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार और परिवाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने होंगे।जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना और सदस्य मनोज कुमार मिश्रा ने यह आदेश सुनाया। आदेश के अनुसार भुगतान आदेश की तारीख से दो माह के भीतर करना होगा।
परिवादी जबलपुर निवासी सुदीश कुमार चौरसिया की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मेसर्स श्रीकृष्णा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मुस्कान गोल्ड प्रोजेक्ट में थ्री बीएचके फ्लैट नंबर 336, तीसरी मंजिल, 1808 वर्ग फुट क्षेत्रफल का फ्लैट 15 दिसंबर 2011 को बुक किया था। फ्लैट की कीमत 24.50 लाख रुपये तय हुई थी और परिवादी ने पांच लाख रुपये एडवांस जमा किए थे। एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट का कब्जा 36 से 48 माह में दिया जाना था। लेकिन समय बीतने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ और कब्जा मिलने की कोई स्थिति नहीं बनी। जिसके बाद यह परिवाद दायर किया गया।
